भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम घोषित किया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना, मौजूदा विवरणों की गलतियां सुधारना और मतदाता सूची को अद्यतन बनाना है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की मुख्य तारीख माना जाएगा।
मतदाता सूची का SSR क्या है?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके जरिए चुनाव आयोग मौजूदा मतदाता सूची की समीक्षा और सुधार करता है। इसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जा सकते हैं, पते या अन्य विवरणों में गलती सुधारी जा सकती है और नियमों के अनुसार गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इस चरण में बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर सभी मतदाताओं के फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे। पहले से उपलब्ध मतदाता सूची को आधार बनाकर प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद नागरिकों को दावे, आपत्तियां और सुधार के आवेदन देने का अवसर मिलेगा।
मतदाता सूची SSR की मुख्य तारीखें
प्रारूप सूची जारी: 12 नवंबर 2026
दावे और आपत्तियां: 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026
आवेदनों के निपटारे की समय-सीमा: 28 दिसंबर 2026
अंतिम मतदाता सूची: 4 जनवरी 2027
SSR और SIR में क्या अंतर है?
SSR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में मौजूदा अंतिम मतदाता सूची को आधार बनाकर नामों और विवरणों को अपडेट किया जाता है। इसके विपरीत, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अधिक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें मतदाताओं की जानकारी जुटाने और सत्यापन का व्यापक काम किया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है, लेकिन उनका तरीका और दायरा अलग होता है।
यह कार्यक्रम ऐसे समय आया है, जब देश के कई हिस्सों में SIR को लेकर बहस चल रही है। मतदाता अपने नाम की स्थिति की जांच करें और यदि कोई गलती मिले या नाम छूटा हो, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
किन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होगा पुनरीक्षण?
पहले चरण के घोषित कार्यक्रम में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मतदाता सूची का अद्यतन भी महत्वपूर्ण है।
जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR चल रहा है या हाल में पूरा हुआ है, उनके लिए SSR की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। इनमें झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए कौन-से फॉर्म भरें?
नए मतदाता के रूप में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 इस्तेमाल किया जाता है। विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मतदाता फॉर्म 6A के जरिए आवेदन कर सकते हैं। किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति या नियमों के अनुसार नाम हटाने के अनुरोध के लिए फॉर्म 7 का उपयोग होता है।
नाम, पता या अन्य निर्धारित विवरणों में बदलाव और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन करने के लिए चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल या आयोग के बताए आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करें। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी भी जांच लें।
कौन-सा फॉर्म किस काम के लिए?
फॉर्म 6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए
फॉर्म 6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मतदाता के पंजीकरण के लिए
फॉर्म 7: नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध के लिए
फॉर्म 8: पता बदलने या विवरण में सुधार के लिए
क्या मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार अनिवार्य है?
चुनाव आयोग के अनुसार, फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में आधार संख्या देना स्वैच्छिक है। केवल आधार संख्या उपलब्ध न होने के कारण किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, सिर्फ आधार न दे पाने के आधार पर किसी मौजूदा प्रविष्टि को हटाया नहीं जाना चाहिए।
आवेदन भरते समय सही जानकारी दें और जहां आवश्यक हो, पहचान या पते से संबंधित स्वीकार्य दस्तावेज जमा करें। किसी आवेदन में समस्या आने पर संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या आधिकारिक मतदाता सहायता माध्यम से जानकारी लें। नियमों और तारीखों में बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम सूचना चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखना बेहतर है।
युवा और पहली बार वोट देने वाले क्या करें?
जो नागरिक 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को पात्र होने वाले लोगों से भी अग्रिम आवेदन लेने की व्यवस्था बताई है। इन बाद की तारीखों के लिए दिए गए आवेदन संबंधित समय पर नियमों के अनुसार निपटाए जाएंगे।
पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को अपना नाम, जन्मतिथि और पते की जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए। आवेदन जमा करने के बाद रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें। प्रारूप सूची प्रकाशित होने पर अपना नाम और विवरण जांचें, ताकि निर्धारित समय के भीतर सुधार या दावा किया जा सके।
निष्कर्ष
मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने और विवरण सुधारने का अवसर देता है। 12 नवंबर 2026 को प्रारूप सूची जारी होने के बाद अपने विवरण जांचें और समय-सीमा में आवेदन करें। आधार देना स्वैच्छिक है; आधिकारिक निर्देश जरूर पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. SSR 2026 की प्रारूप मतदाता सूची कब जारी होगी?
चुनाव आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, शामिल 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। सूची देखने के बाद मतदाता अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांच सकते हैं। गलती या नाम छूटने पर निर्धारित अवधि में आवेदन करें।
2. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए?
यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है और आप पात्र हैं, तो सामान्यतः फॉर्म 6 के जरिए नाम जोड़ने का आवेदन किया जाता है। आवेदन आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है। फॉर्म भरने से पहले पात्रता, आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के निर्देश पढ़ लें।
3. क्या SSR के दौरान आधार कार्ड देना जरूरी है?
नहीं, चुनाव आयोग के अनुसार फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में आधार संख्या देना स्वैच्छिक है। आधार उपलब्ध न होने मात्र से किसी पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। आवेदन में सही जानकारी दें और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए आधिकारिक निर्देश देखें।
4. अगर मतदाता सूची में नाम या पता गलत हो तो क्या करें?
नाम, पता या अन्य निर्धारित विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से जमा करें और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें। यदि गलती प्रारूप सूची में दिखाई दे, तो दावा या सुधार समय-सीमा के भीतर दर्ज कराएं।
5. क्या झारखंड में भी इसी SSR कार्यक्रम की तारीखें लागू हैं?
फिलहाल घोषित कार्यक्रम में झारखंड शामिल नहीं है। आयोग ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग समय-सारणी बाद में जारी करने की बात कही है, जहां SIR चल रहा है या हाल में पूरा हुआ है। झारखंड के मतदाताओं को नई तारीखों के लिए आधिकारिक सूचना देखते रहना चाहिए।
अस्वीकरण: यह जानकारी सार्वजनिक रिपोर्टों और चुनाव आयोग की उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। आवेदन करने से पहले नवीनतम नियम, पात्रता और समय-सीमा आधिकारिक वेबसाइट पर जांचें।