कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और बीमा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं में बड़ी मात्रा में ऐसी राशि मौजूद है, जिस पर अभी तक दावा नहीं किया गया है। सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने और सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निष्क्रिय पड़े खातों में हजारों करोड़ रुपये जमा हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक EPFO के निष्क्रिय EPF खातों में 9,330.56 करोड़ रुपये की राशि मौजूद थी। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने साफ किया है कि EPF में कोई भी ऐसा खाता नहीं है जिसे unclaimed account कहा जा सके।
EPFO और LIC में हजारों करोड़ रुपये की राशि मौजूद
इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास पॉलिसीधारकों की बिना दावे वाली राशि और उससे जुड़ी आय के रूप में 7,318.50 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार का कहना है कि इन पैसों को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि EPFO और LIC दोनों संस्थाएं जागरूकता अभियान और अन्य माध्यमों से खाताधारकों, नामांकित व्यक्तियों और कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
EPFO और LIC राशि की मुख्य जानकारी
- EPFO राशि: निष्क्रिय EPF खातों में 9,330.56 करोड़ रुपये
- LIC राशि: बिना दावे वाली राशि 7,318.50 करोड़ रुपये
- समय: 31 मार्च 2026 तक का आंकड़ा
- उद्देश्य: सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाना
- प्रयास: जागरूकता अभियान और संपर्क अभियान
LIC ने राशि वापस करने के लिए उठाए कई कदम
LIC ने बिना दावे वाली रकम वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें ऑनलाइन search सुविधा, SMS alert, पत्र भेजना और शाखा स्तर पर संपर्क करना शामिल है। इसके अलावा एजेंटों, अधिकारियों और बीमा सखियों की मदद से पॉलिसीधारकों की जानकारी जुटाई जा रही है।
मंत्रालय के अनुसार, LIC ने updated contact details खोजने के लिए क्रेडिट ब्यूरो के साथ भी साझेदारी की है। कंपनी समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाती है और लोगों को अपनी जमा राशि का दावा करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराती है।
लोगों के लिए जरूरी जानकारी
- खाते अपडेट करें: बैंक, PF और बीमा जानकारी सही रखें
- दावा प्रक्रिया: पात्र व्यक्ति राशि प्राप्त कर सकता है
- सुरक्षा: EPF राशि नियमों के अनुसार सुरक्षित रहती है
- जागरूकता: संस्थाएं लगातार अभियान चला रही हैं
- नियम: 10 साल पुरानी बिना दावे वाली बीमा राशि का प्रावधान
निष्क्रिय EPF खातों की राशि सुरक्षित रहेगी
बीमा क्षेत्र के नियमों के तहत, अगर बीमा की कोई राशि 10 साल से ज्यादा समय तक बिना दावे के पड़ी रहती है तो उसे Senior Citizen Welfare Fund में ट्रांसफर किया जाता है। LIC हर साल तय प्रक्रिया के अनुसार ऐसी राशि को जमा करती है।
वहीं, श्रम मंत्रालय ने कहा है कि निष्क्रिय EPF खातों में मौजूद पैसे का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने की कोई योजना नहीं है। यह राशि मौजूदा नियमों के अनुसार ही सुरक्षित रखी जाती है और पात्र व्यक्ति को मिलने का अधिकार होता है।
सरकार का कहना है कि लोगों को अपने पुराने बैंक, PF और बीमा खातों की जानकारी अपडेट रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो और जमा धन आसानी से प्राप्त किया जा सके।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आधिकारिक नियमों के अनुसार बदलाव संभव हैं।
