ITR Filing 2026 शुरू: ITR-1 और ITR-4 Excel Utility जारी, जानें नए Tax Slabs और Rules

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AY 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 की Excel Utilities जारी कर दी हैं। इससे योग्य टैक्सपेयर्स अब अपना Income Tax Return जल्दी फाइल कर सकते हैं और समय रहते टैक्स दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटीज़ उपलब्ध करा दी हैं, जिससे योग्य टैक्सपेयर्स इस साल के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये यूटिलिटीज़ डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

AY 2026-27 के लिए ITR Filing शुरू

टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के ज़रिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम, कटौतियों और टैक्स से जुड़ी ज़िम्मेदारियों के बारे में जानकारी देते हैं।

हर फाइनेंशियल ईयर में, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। अभी सात अलग-अलग ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7 तक) हैं, और सही फॉर्म टैक्सपेयर की कैटेगरी, इनकम के प्रकार और कमाई के लेवल के आधार पर बदलता रहता है।

जिन लोगों की कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है (नॉन-रेसिडेंट्स को छोड़कर), वे ITR-1 फाइल कर सकते हैं, जिसे ‘सहज’ भी कहा जाता है।

📄 ITR-1 और ITR-4 कौन भर सकता है?

  • ITR-1 (Sahaj): ₹50 लाख तक की आय वाले व्यक्ति
  • इनकम स्रोत: Salary, Pension, 2 House Property, Interest Income
  • कृषि आय: ₹5,000 तक
  • LTCG: Section 112A के तहत ₹1.25 लाख तक
  • ITR-4 (Sugam): Presumptive Tax Scheme वाले व्यक्ति/HUF/फर्म
  • Sections: 44AD, 44ADA और 44AE

यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी इनकम खेती-बाड़ी से 5,000 रुपये तक, दो हाउस प्रॉपर्टीज़ से, सैलरी या पेंशन से, और ब्याज़ से होने वाली इनकम जैसे दूसरे सोर्स से होती है। ITR-1 उन टैक्सपेयर्स के लिए भी उपलब्ध है जिन्हें सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ है।

रेसिडेंट व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), और LLP के अलावा दूसरी कंपनियाँ जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है और जो सेक्शन 44AD, 44ADA, या 44AE के तहत अनुमानित टैक्स योजना चुनते हैं, साथ ही वे लोग जिन्हें सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वे ITR-4 फाइल करने के योग्य हैं, जिसे ‘सुगम’ भी कहा जाता है।

Excel यूटिलिटीज़ के जारी होने के साथ ही, AY 2026–2027 के लिए ITR रिपोर्टिंग का सीज़न शुरू हो गया है। रिटर्न जमा करने और वेरिफाई करने के लिए, टैक्सपेयर्स यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे ऑफलाइन भर सकते हैं, JSON फाइल बना सकते हैं, और उसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर भेज सकते हैं।

ITR Utilities से टैक्सपेयर्स को फायदा

AY 2026–2027 के लिए ITR फॉर्म में रिपोर्टिंग की ज़रूरतों से जुड़े कई बदलावों के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने पहले ही जानकारी दे दी थी। इनमें बायबैक से होने वाले नुकसान, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स और खास ट्रेडिंग ऑपरेशन्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी शामिल है।

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, इन यूटिलिटीज़ को समय से पहले जारी करने से छोटी कंपनियों और वेतनभोगी टैक्सपेयर्स को अपने कागज़ात व्यवस्थित करने और 31 जुलाई, 2026 की डेडलाइन से काफी पहले ही रिटर्न जमा करने का काम पूरा करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है; यह डेडलाइन ज़्यादातर नॉन-ऑडिट मामलों पर लागू होती है।

💰 Income Tax Slabs 2026 (Below 60 Years)

Old Tax Regime Tax Rate New Tax Regime Tax Rate
Up to ₹2,50,000 Nil Up to ₹4,00,000 Nil
₹2,50,001 – ₹5,00,000 5% ₹4,00,001 – ₹8,00,000 5%
₹5,00,001 – ₹10,00,000 20% ₹8,00,001 – ₹12,00,000 10%
Above ₹10,00,000 30% ₹12,00,001 – ₹16,00,000 15%
₹16,00,001 – ₹20,00,000 20%
₹20,00,001 – ₹24,00,000 25%
Above ₹24,00,000 30%

👴 Senior Citizen Tax Slabs (60+ & 80+)

Category Old Regime Basic Exemption New Regime Basic Exemption
60 से 80 वर्ष ₹3,00,000 ₹4,00,000
80 वर्ष या अधिक ₹5,00,000 ₹4,00,000
Highest Tax Rate 30% 30%

📊 Applicable Surcharge Rates

Income Limit New Tax Regime Old Tax Regime
Up to Rs. 50 lakhs Nil Nil
Rs. 50 lakhs to Rs. 1 Crore 10% 10%
Rs. 1 Crore to Rs. 2 Crores 15% 15%
Rs. 2 Crores to Rs. 5 Crores 25% 25%
Above Rs. 5 Crores 25% 37%

Disclaimer: टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। ITR फाइल करने से पहले आधिकारिक Income Tax Portal या टैक्स सलाहकार से जानकारी अवश्य जांच लें।

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Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

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