कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ ‘370 बिरयानी’ वाली टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसने इंटरनेट पर हंगामा खड़ा कर दिया था। यह मामला IT एक्ट की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 294, 353(3), 75(2) और 75(3) के तहत दर्ज किया गया है।
न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया है। मोरे और जांगड़ा को मामले की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।
वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया गया है कि वे मोरे के एक स्टैंड-अप कॉमेडी इवेंट का वह आपत्तिजनक वीडियो हटा दें, जिससे यह विवाद शुरू हुआ था।
ANI ने X पर एक पोस्ट में कहा, “गुरुग्राम पुलिस ने ‘370 बिरयानी’ मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की। आरोपियों को जांच में शामिल होने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। मामला IT एक्ट की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 294, 353(3), 75(2) और 75(3) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में मामले की गहन जांच चल रही है।”
