बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करने वाले 17 रिसर्च एनालिस्ट की रजिस्ट्रेशन मंजूरी रद्द कर दी है। इन संस्थाओं को वैध प्रमाणपत्र बनाए रखने के लिए तय समय पर शुल्क जमा करना था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर सेबी ने यह कार्रवाई की।
सेबी ने यह कदम Intermediaries Regulations, 2008 के तहत उठाया है। नियामक के अनुसार, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को हर पांच साल में अपना रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए नवीनीकरण शुल्क देना जरूरी होता है।
जिन 17 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, उनमें Concept Securities Pvt Ltd, Grovalue Financial Services, Guiness Securities, Jyoti More, S Balaji, Trade Deal Financial Services, I Tips Advisory और Satco Capital Markets Ltd जैसी संस्थाएं शामिल हैं।
सेबी की जांच में पाया गया कि इन संस्थाओं ने तय समय सीमा के बाद भी नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया। इनकी फीस जमा करने की अंतिम तारीख मई 2017 से मार्च 2024 के बीच थी। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया।
नियामक ने फरवरी 2025 में इन संस्थाओं को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनका रजिस्ट्रेशन क्यों न रद्द या निलंबित किया जाए। हालांकि, किसी भी संस्था ने तय समय के अंदर जवाब नहीं दिया।
इसके बाद सेबी ने सभी 17 रिसर्च एनालिस्ट के प्रमाणपत्र रद्द करने का फैसला लिया। सेबी ने कहा कि यह कदम पुराने या समाप्त हो चुके रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है।
हालांकि, रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी इन संस्थाओं की जिम्मेदारी बनी रहेगी। सेबी ने स्पष्ट किया कि रिसर्च एनालिस्ट के रूप में पहले किए गए किसी भी कार्य या नियमों के उल्लंघन के लिए वे अभी भी जवाबदेह रहेंगी।
