बिहार केस: रिशु श्री को सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते की राहत

रिशु श्री, एक कॉन्ट्रैक्टर जिस पर बिहार में कुछ फर्मों के लिए सरकारी बोलियां हासिल करने के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने और कमीशन लेने का आरोप है, को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से चार हफ्ते की राहत दी।

कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को अगले चार हफ़्तों तक उसे गिरफ्तार करने से रोकने का आदेश दिया। बेंच ने कहा, “हम चार हफ़्तों के लिए प्रोटेक्शन देते हैं और (पटना) हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देने की आज़ादी देते हैं।”

इस प्रोटेक्शन के दौरान, हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। लेकिन पैनल ने हाई कोर्ट के 18 मई के फैसले को पलटने से मना कर दिया, जिसमें आरोपी की उसके खिलाफ FIR रद्द करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था।

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान देखा कि आरोपी ने हाई कोर्ट से बेल के बजाय ED द्वारा उसके खिलाफ फाइल किए गए केस को रद्द करने की रिक्वेस्ट की थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत रिकॉर्ड किए गए कमेंट्स के भविष्य में इस्तेमाल के बारे में सवाल उस अपील में उठाए गए हैं जो वकील मनोहर प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है।

Gourav Kumar Singh

About the Author

Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

Read More →

Leave a Comment