अमेरिका से भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन में बढ़ोतरी के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच माइग्रेशन एवं मोबिलिटी को लेकर उच्च-स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों देश कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और गैर-कानूनी माइग्रेशन को रोकने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे पूरी रिपोर्ट दी गई है।
भले ही 2026 में US Immigration अधिकारियों की कार्रवाई के कारण भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन (देश-निकाले) में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि माइग्रेशन और मोबिलिटी फ्रेमवर्क को लेकर अमेरिका के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत अभी भी जारी है।
भारत-अमेरिका माइग्रेशन वार्ता जारी

वॉशिंगटन और New Delhi के बीच चल रही बातचीत से पता चलता है कि अलग-अलग प्राथमिकताओं के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है: एक तरफ भारतीय नागरिकों के गैर-कानूनी स्टेटस और गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने के मुद्दों को सुलझाना, और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर प्रोफेशनल और एजुकेशनल मोबिलिटी के लिए और मौके बनाना।
विदेश मंत्रालय की एक मीडिया ब्रीफिंग में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह साफ हो गया कि अमेरिका में Indian people पर इन कानूनी कार्रवाइयों का कितना असर पड़ा है। शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुलनात्मक आंकड़े बताए:
“मैं बता सकता हूँ कि इस साल अब तक, 1,076 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट (वापस भेजा) किया गया है। पिछले साल यह संख्या 3,567 थी।
डिपोर्टेशन आंकड़ों ने खींचा ध्यान
2025 के आंकड़ों से तुलना करने पर, सालाना डिपोर्टेशन में भारी कमी दिखी है; फिर भी, 2026 में लोगों को वापस भेजने की दर अभी भी ज़्यादा है। डिपोर्ट किए गए लोगों में अलग-अलग स्थितियों वाले लोग शामिल हैं, जैसे कि आपराधिक इतिहास वाले, गैर-कानूनी स्थिति वाले और वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग।
Enforcement (कानून लागू करने) की चुनौतियों के बावजूद, नई दिल्ली और वाशिंगटन माइग्रेशन के मुद्दों पर उच्च स्तर पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। मुख्य चर्चा का विषय ऐसे नियम बनाना है जो कानूनी रूप से सीमा पार यात्रा को बढ़ावा दें और साथ ही गैर-कानूनी माइग्रेशन और बिना अनुमति के रहने को हतोत्साहित करें।
भारत की आधिकारिक रणनीति
ब्रीफिंग के दौरान, Jaiswal ने भारत की रणनीति समझाई: “हम माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी माइग्रेशन को बढ़ावा मिले और गैर-कानूनी माइग्रेशन को सफलतापूर्वक रोका जा सके।”
यह बयान एक ऐसी नीतिगत सोच को दिखाता है जिसमें भारत नागरिकता के दावों की जांच करने और कागजी कार्रवाई व पहचान की पुष्टि की प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोगों को वापस लाने की अपनी ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देता है, साथ ही अमेरिकी माइग्रेशन सिस्टम के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश भी करता है।
📊 डिपोर्टेशन से जुड़े प्रमुख आंकड़े
- 2026 में अब तक: 1,076 भारतीय डिपोर्ट
- 2025 में कुल: 3,567 भारतीय डिपोर्ट
- मुख्य कारण: अवैध स्थिति और वीज़ा उल्लंघन
- प्रवर्तन एजेंसी: ICE (यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट)
- भारत की भूमिका: नागरिकता सत्यापन के बाद वापसी
- द्विपक्षीय वार्ता: लगातार जारी
ICE की कार्रवाई और गिरफ्तारी का मामला
मंत्रालय की ब्रीफिंग के समय ही अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) द्वारा एक एनफोर्समेंट कार्रवाई की गई। ICE लॉस एंजिल्स ने 21 मई, 2026 को 26 वर्षीय भारतीय नागरिक परमिंदरपाल सिंह को गिरफ्तार किया। उनका मामला उन लोगों का एक उदाहरण था जिन्हें एनफोर्समेंट की बढ़ी हुई कोशिशों के तहत निशाना बनाया जाता है।
सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें तोड़-फोड़, बिना अनुमति प्रवेश (trespassing), बड़ी चोरी और कार की चोरी जैसे अपराध शामिल हैं। ICE उन्हें हिरासत में रखे हुए है और उन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रही है。
Usa में सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जिसमें कई गंभीर अपराध (felonies) और छोटे-मोटे अपराध (misdemeanors) शामिल हैं। जब तक उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, तब तक वह हिरासत में हैं।
नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया
विदेश मंत्रालय ने पहले भी बताया है कि वह अमेरिकी अधिकारियों और डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों की ओर से वापसी के अनुरोधों को कैसे संभालता है। अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा भेजे गए लोगों की ज़िम्मेदारी लेने से पहले, भारत की प्रक्रियाओं में राष्ट्रीयता के दावों की पुष्टि करने के लिए वेरिफिकेशन के तरीके शामिल होते हैं।
जायसवाल ने सितंबर 2025 में एक मीडिया इवेंट में इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था।
“अमेरिका से डिपोर्टेशन के मामले में ऐसा तब होता है जब…” अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी भी देश की कानूनी मान्यता नहीं है और उसे कागज़ात के साथ हमारे पास भेजा जाता है, और अगर यह दावा किया जाता है कि वह भारतीय नागरिक है, तो हम बैकग्राउंड चेक करते हैं, नागरिकता की पुष्टि करते हैं और फिर उन्हें वापस लाने की स्थिति में होते हैं।
इस घोषणा में एक औपचारिक द्विपक्षीय समझौते की रूपरेखा दी गई है, जिसके तहत नई दिल्ली स्वदेश वापसी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्वतंत्र रूप से पुष्टि करती है, और अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर उन लोगों की सिफारिश करती है जो भारतीय नागरिकता का दावा करते हैं।
🌍 कानूनी माइग्रेशन पर फोकस
- प्राथमिकता: कानूनी माइग्रेशन को बढ़ावा
- लाभार्थी: छात्र और पेशेवर
- H-1B वीज़ा: भारतीय टेक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण
- साझेदारी: भारत-अमेरिका सहयोग जारी
- उद्देश्य: अवैध प्रवास को रोकना
- वार्ता: माइग्रेशन एवं मोबिलिटी फ्रेमवर्क
कानूनी और अवैध प्रवास के बीच अंतर
दोनों राजधानियों से एक साथ की गई घोषणाएं कानूनी प्रवास की सुविधा को आव्रजन प्रवर्तन (Immigration Enforcement) से अलग करने की कोशिश की ओर इशारा करती हैं। नई दिल्ली के साथ मिलकर वीज़ा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और छात्रों व पेशेवरों के प्रवास को आसान बनाने के साथ-साथ, अमेरिकी अधिकारियों ने आपराधिक इतिहास और अवैध स्थिति वाले लोगों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है।
भारत अपनी कूटनीतिक बातचीत में अवैध और कानूनी प्रवास की श्रेणियों के बीच अंतर पर जोर देता है। आव्रजन प्रवर्तन से निपटने में भारत को अमेरिकी सीमा नियंत्रण लक्ष्यों में बाधा के बजाय एक सहयोगी भागीदार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अनधिकृत निवास या अनियमित सीमा पार करने का समर्थन नहीं करता है।
H-1B वीज़ा और भारतीय पेशेवरों की भूमिका
भले ही निर्वासन (deportation) की संख्या अधिक है, लेकिन ये आंकड़े भारत और अमेरिका के बीच आवाजाही के बड़े पैटर्न के केवल एक हिस्से को दर्शाते हैं। पेशेवर, शैक्षिक और पारिवारिक वीज़ा श्रेणियों के माध्यम से, लाखों भारतीय नागरिक कानूनी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। द्विपक्षीय श्रम गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू H-1B वीज़ा कार्यक्रम है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी कर्मियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है।
Current deportation figures में दिख रही प्रवर्तन की सख्ती के कारण कानूनी प्रवास के तरीकों पर कोई औपचारिक पुनर्विचार होता नहीं दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी नीति अभी भी आपराधिक रिकॉर्ड या बिना दस्तावेज़ वाली स्थिति वाले लोगों को लक्षित करने वाली प्रवर्तन कार्रवाई और कानूनी प्रवास को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया के बीच बंटी हुई है।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इमिग्रेशन या वीज़ा संबंधी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों और विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें।