मुंबई में शाहरुख खान के मशहूर बंगले ‘मन्नत’ को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह मामला पर्यावरण नियमों से जुड़ा हुआ था, जिसमें मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 14 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मन्नत मामले में याचिका क्यों खारिज की?
शाहरुख खान का मन्नत मुंबई की सबसे चर्चित संपत्तियों में से एक है। इस बंगले में पहले से छह मंजिल और दो बेसमेंट हैं। मंजूरी मिलने के बाद इसमें दो और मंजिलें जोड़ी जा सकती हैं, जिससे इमारत की कुल ऊंचाई 37 मीटर से ज्यादा हो जाएगी।
यह मामला पर्यावरण कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की ओर से दायर की गई अपील से जुड़ा था। उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सितंबर 2025 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने जनवरी 2025 में दी गई तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरण नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इस मामले में गौरी खान को भी पक्ष बनाया गया था।
🏠 मन्नत निर्माण विवाद की मुख्य बातें
- मामला: मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण
- याचिका: पर्यावरण नियमों और CRZ मंजूरी को चुनौती
- याचिकाकर्ता: पर्यावरण कार्यकर्ता संतोष दौंडकर
- फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- संबंधित संस्था: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)
- आरोप: निर्माण नियमों के पालन को लेकर सवाल
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर क्या कहा?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील शोएब आलम ने कहा कि किसी सेलिब्रिटी होने के कारण नियमों में छूट नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मन्नत के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है और पहले यहां आर्ट गैलरी बनाने की योजना थी, जिसे बाद में बदल दिया गया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अन्य इमारतों में भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो केवल एक व्यक्ति को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी संदेह जताया और कहा कि पुराने विरासत संबंधी मुद्दों को काफी देर बाद उठाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को आगे सुनने से इनकार कर दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। कोर्ट ने मामले को वापस NGT भेजने से भी मना कर दिया।
⭐ शाहरुख खान के मन्नत से जुड़ी खास जानकारी
- खरीद वर्ष: 2001
- पुराना नाम: विला विएना
- बदला गया नाम: 2005 में मन्नत
- अनुमानित पुरानी कीमत: 13 से 18 करोड़ रुपये
- मौजूदा पहचान: मुंबई का प्रसिद्ध ऐतिहासिक बंगला
- प्रशंसकों के लिए: आकर्षण का प्रमुख केंद्र
मन्नत छोड़कर किराए के घर में क्यों रह रहे हैं शाहरुख खान?
मन्नत में चल रहे निर्माण कार्य के कारण शाहरुख खान और उनका परिवार फिलहाल बांद्रा के पाली हिल इलाके में किराए के घर में रह रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान इस किराए के घर के लिए हर महीने करीब 24.15 लाख रुपये दे रहे हैं। तीन साल के लिए इस लीज की कुल कीमत लगभग 8.67 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
किराए का यह घर ‘पूजा कासा’ नाम की इमारत में है, जिसमें दो डुप्लेक्स अपार्टमेंट हैं। यह करीब 10,500 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां शाहरुख खान का परिवार, स्टाफ और सुरक्षा टीम रह रही है।
शाहरुख खान ने साल 2001 में इस ऐतिहासिक बंगले को खरीदा था। उस समय इसकी कीमत लगभग 13 से 18 करोड़ रुपये बताई जाती है। खरीदने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए इसका नाम ‘जन्नत’ रखा था, लेकिन साल 2005 में इसे बदलकर ‘मन्नत’ कर दिया गया।
मन्नत का इतिहास और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म
मन्नत मूल रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में बना एक बंगला था, जिसे पहले ‘विला विएना’ के नाम से जाना जाता था। आज यह मुंबई के सबसे प्रसिद्ध घरों में गिना जाता है और शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगे। यह फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और इसमें सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी शामिल हैं।
डिस्क्लेमर: यह खबर सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित है। निवेश या कानूनी निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह लें।
