बेंगलुरु में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क हादसों को कम करने के लिए कुछ प्रमुख फ्लाईओवर और ऊंची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इन पाबंदियों की शुरुआत 4 सितंबर 2026 से होगी। इन नियमों का उद्देश्य यातायात को सुचारु करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या कम करना है। शुरुआत में इन नियमों को परीक्षण के तौर पर लागू किया जाएगा और इसके बाद इनके असर की समीक्षा की जाएगी।
बेंगलुरु के प्रमुख फ्लाईओवर पर नए यातायात नियम
नई व्यवस्था के तहत बीजीएस फ्लाईओवर, पीन्या एलिवेटेड कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी एलिवेटेड कॉरिडोर, सिल्क बोर्ड से रागीगुड्डा के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर और संजीवनगर क्रॉस से विद्याशिल्प जंक्शन तक एयरपोर्ट रोड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। अलग-अलग रास्तों पर मालवाहक वाहन, ऑटो और दोपहिया वाहनों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं।
पीन्या एलिवेटेड कॉरिडोर पर यात्री ऑटो और तीन पहिया मालवाहक ऑटो पर पूरे दिन रोक रहेगी। भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रोक लागू होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी एलिवेटेड कॉरिडोर पर सबसे ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। यहां भारी, मध्यम और हल्के सभी मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा दोपहिया वाहन और यात्री ऑटो भी पूरे 24 घंटे प्रतिबंधित रहेंगे।
सिल्क बोर्ड से रागीगुड्डा के बीच बने डबल डेकर फ्लाईओवर पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरे दिन बंद रहेगी। वहीं, एयरपोर्ट रोड के संजीवनगर क्रॉस से विद्याशिल्प जंक्शन वाले हिस्से में दोपहिया वाहन और ऑटो को पूरे दिन चलने की अनुमति नहीं होगी। इस मार्ग पर सभी तरह के मालवाहक वाहनों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रोक रहेगी।
फ्लाईओवर पर लागू होने वाली प्रमुख पाबंदियां
- शुरुआत: 4 सितंबर 2026 से
- पीन्या कॉरिडोर: यात्री ऑटो और तीन पहिया मालवाहक ऑटो पर पूरे दिन रोक
- इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी: मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित
- दोपहिया और ऑटो: इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी मार्ग पर 24 घंटे रोक
- डबल डेकर फ्लाईओवर: भारी मालवाहक वाहनों पर पूरे दिन रोक
- एयरपोर्ट रोड: दोपहिया और ऑटो पूरे दिन प्रतिबंधित
पाबंदियों के पीछे क्या है वजह
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन फैसलों के पीछे कई कारण हैं। फ्लाईओवर पर खासकर मालवाहक वाहनों के खराब होने से अक्सर जाम की स्थिति बनती है। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई, फ्लाईओवर की बनावट, प्रवेश और निकास स्थानों पर लगने वाला जाम, आपात स्थिति में यातायात नियंत्रण और पैदल चलने वालों तथा दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।
पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी वाले मार्ग पर दूसरे फ्लाईओवर की तुलना में गंभीर सड़क हादसों की समस्या अधिक रही है। इसी वजह से वहां सबसे कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण के दौरान मिलने वाले परिणामों के आधार पर आगे इन नियमों में बदलाव किया जा सकता है।
लागू होने की तारीख और यात्रियों पर असर
- 4 सितंबर: बीजीएस फ्लाईओवर, पीन्या एलिवेटेड कॉरिडोर, डबल डेकर फ्लाईओवर और एयरपोर्ट रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर नियम लागू
- 11 सितंबर: इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी एलिवेटेड कॉरिडोर पर पाबंदियां शुरू
- परीक्षण: शुरुआत में नियम परीक्षण के तौर पर लागू होंगे
- समीक्षा: परिणामों के आधार पर आगे बदलाव संभव
- यात्रा योजना: रोजाना सफर करने वालों को पहले से वैकल्पिक रास्तों की तैयारी करनी पड़ सकती है
कब से लागू होंगे नए नियम
बीजीएस फ्लाईओवर, पीन्या एलिवेटेड कॉरिडोर, डबल डेकर फ्लाईओवर और एयरपोर्ट रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर नए नियम 4 सितंबर से लागू होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पाबंदियां 11 सितंबर से शुरू होंगी। इस बदलाव से इन रास्तों पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी पड़ सकती है।
अस्वीकरण: यह जानकारी उपलब्ध विवरण पर आधारित है, यात्रा से पहले स्थानीय यातायात निर्देशों की पुष्टि जरूर करें।